Answer By law4u team
भारत में, नाबालिग से शादी करने पर कानूनी प्रतिबंध हैं और यह गैरकानूनी है। नाबालिग व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है। भारतीय कानून नाबालिग से शादी को अवैध घोषित करता है ताकि उन्हें संरक्षण और सुरक्षा की व्यवस्था मिल सके। नाबालिग से शादी को न केवल नाबालिग की अवस्था में उचित और योग्यता के अभाव के कारण समझा जाता है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह और उससे होने वाली अन्य सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक विपरीत प्रभावों को रोकना है। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग से शादी करता है, तो यह कानूनी अपराध माना जाता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, नाबालिग के माता-पिता और अन्य संबंधित व्यक्ति इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और इसे रोकने के लिए कोर्ट में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यदि कोई नाबालिग व्यक्ति नाबालिग शादी के बाद पूर्णावस्था तक अपनी शादी को जारी रखता है, तो वे अपने विवाह को नाबालिगता युग में उत्पन्न होने के कारण अवैध माने जाते हैं। इस प्रकार के विवाह भी नाबालिग व्यक्ति की सुरक्षा और हित को ध्यान में रखते हुए, उचित और योग्य नहीं माने जाते हैं। इसलिए, भारत में नाबालिग से शादी करने पर कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है और इसे अवैध माना जाता है|