Answer By law4u team
हाँ, अगर कोर्ट मैरिज के बाद एक साल से अधिक समय बीत गया है और पति-पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं तो एक तरफा तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक तरफा तलाक के तीन मुख्य प्रकार होते हैं - खुला, दम्पति तलाक, और जुदाई तलाक। इनमें से एक भी पति-पत्नी द्वारा याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन, एक तरफा तलाक के मामले में विवाहित जोड़े को सबसे पहले अपने केस कोर्ट में सामने लाने से पहले अपनी समस्या के समाधान की तलाश करनी चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें विवाह परामर्श और मध्यस्थता सेवाओं का संपर्क करना चाहिए। इससे उन्हें विवाह बचाने और विवाह विवादों को सुलझाने के लिए मदद मिल सकती है।