Answer By law4u team
हाँ, भारतीय कानून के तहत कोई कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का पता बदल सकती है। यह काम कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत होता है। यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि ऑफिस कहाँ शिफ़्ट किया जा रहा है: 1. उसी शहर/कस्बे/गाँव के अंदर यह सबसे आसान मामला है। कंपनी को बस ये चीज़ें चाहिए: एक बोर्ड प्रस्ताव (Board Resolution) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के पास 30 दिनों के अंदर फ़ॉर्म INC-22 जमा करना 2. एक ही राज्य के अंदर, एक शहर से दूसरे शहर में (एक ही ROC के तहत) बोर्ड प्रस्ताव कभी-कभी शेयरधारकों की मंज़ूरी (विशेष प्रस्ताव/Special Resolution) ROC के पास ज़रूरी फ़ॉर्म जमा करना 3. एक राज्य से दूसरे राज्य में यह ज़्यादा पेचीदा है क्योंकि इससे कंपनी का अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) बदल जाता है: शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) से मंज़ूरी मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन (MOA) को अपडेट करना कई फ़ॉर्म जमा करना (जैसे INC-23, INC-28, INC-22, वगैरह) ज़रूरी बातें: रजिस्टर्ड ऑफिस ही कंपनी का कानूनी अधिकार क्षेत्र तय करता है। सभी सरकारी चिट्ठियाँ इसी पते पर भेजी जाती हैं। कंपनी को अपने सभी कानूनी रिकॉर्ड अपडेट करने होंगे और नया पता दिखाना होगा।