क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं?

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Answer By law4u team

नहीं, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल अपने निर्णय से नहीं हटा सकते। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना (या महाभियोग लगाना) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत एक सख्त संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा शासित होता है, और राष्ट्रपति इस प्रक्रिया में केवल एक औपचारिक और प्रक्रियात्मक भूमिका निभाता है। यहाँ एक विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 124(4): सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल निम्नलिखित आधारों पर पद से हटाया जा सकता है: सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में विस्तृत है और इसमें संसद के दोनों सदन शामिल हैं। 2. हटाने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया: चरण 1: प्रस्ताव की शुरुआत हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यह प्रस्ताव अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) को प्रस्तुत किया जाता है। चरण 2: जांच समिति यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई जाती है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं: सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक प्रतिष्ठित न्यायविद यह समिति न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच करती है। चरण 3: समिति की रिपोर्ट यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता का दोषी पाती है, तो प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में मतदान के लिए लाया जाता है। चरण 4: संसदीय अनुमोदन प्रस्ताव को दोनों सदनों में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। चरण 5: राष्ट्रपति की भूमिका दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद, इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति को न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करना चाहिए; राष्ट्रपति के पास सिफारिश को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार नहीं है। 3. राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक है: राष्ट्रपति के पास स्वतंत्र रूप से न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है। संसद और जांच समिति की भागीदारी वाली एक कठोर और निष्पक्ष प्रक्रिया के बाद ही उन्हें हटाया जा सकता है। निष्कर्ष: भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एकतरफा तरीके से नहीं हटा सकते। उन्हें हटाना संसद के दोनों सदनों और न्यायिक जांच की भागीदारी वाली एक विस्तृत संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जांच और संतुलन सुनिश्चित हो सके।

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